ट्रेड एक्सपो यूएसए धोखाधड़ी मामला: फरार आरोपी राजाराम तारक गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा

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रायपुर। बहुचर्चित ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी से जुड़ी करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आखिरकार फरार आरोपी राजाराम तारक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने निवेशकों से लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की थी। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 30 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें ब्रेजा कार, दो आईफोन, सोने की अंगूठी व चैन, नकदी आदि शामिल हैं।

मामला और गिरफ्तारी

यह धोखाधड़ी का मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। 19 दिसंबर 2024 को पीड़ित संतोष देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजाराम तारक और अन्य आरोपियों ने ट्रेड एक्सपो यूएसए नामक कंपनी के माध्यम से निवेशकों को अधिक मुनाफे का लालच देकर राशि हड़प ली। पुलिस ने जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया था।

झारखंड में भी धोखाधड़ी

जांच में पता चला कि आरोपी अरुण द्विवेदी झारखंड में भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल है। सीआईडी रांची में दर्ज केस के मुताबिक, झारखंड के 11 लोगों से लगभग 4.66 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के 94 लोगों से 5.53 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है, कुल मिलाकर 10.20 करोड़ रुपये।

धोखाधड़ी का तरीका

आरोपी निवेशकों को कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर फर्जी प्लेटफॉर्म पर खाते खोलवाते थे। इस खाते में रोजाना ब्याज दिखाकर निवेशकों का विश्वास जीतते थे, लेकिन असल में न तो वे मूलधन निकाल पाते थे और न ब्याज। इस फर्जी प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी रकम हड़पी गई।

आरोपी का आत्मसमर्पण और जब्ती की गई संपत्ति

राजाराम तारक (47 वर्ष), निवासी ग्राम तामासिवनी, थाना आरंग, वर्तमान पता ग्राम कोकड़ी रोड, थाना एवं जिला गरियाबंद, ने 28 मई 2025 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने उसे 2 जून तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। आरोपी के कब्जे से जब्त की गई संपत्ति में शामिल हैं:

  • ब्रेजा कार (मूल्य ₹14 लाख)

  • दो आईफोन (मूल्य ₹4 लाख)

  • सोने की अंगूठी व चैन (मूल्य ₹2 लाख)

  • नकदी ₹10,200

  • आईडीबीआई डेबिट कार्ड, आधार, पैन कार्ड

इसके अलावा आरोपी के बैंक खाते से 8 लाख रुपये भी होल्ड किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि राजाराम ने गबन की गई रकम से ससुराल स्थित घर में 60 लाख रुपये खर्च किए, 25 लाख रुपये का कर्ज चुकाया और 28 लाख की गिरवी जमीन छुड़ाई।

अन्य गिरफ्तारियां और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में पहले ही छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब राजाराम तारक की गिरफ्तारी के बाद धारा 107 BNSSS के तहत उसकी अवैध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

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