बिना वैध कारण अलार्म चेन पुलिंग की तो भरना होगा भारी जुर्माना

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बिलासपुर मंडल में अनाधिकृत एसीपी करने वालों के विरूद्व आरपीएफ कर रही लगातार कार्रवाई

बिलासपुर :- 06 दिसम्बर 2024 भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है। किन्तु कुछ यात्रियों द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने से न केवल गाड़ियां देरी से चलती हैं, बल्कि रेलवे को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इस समस्या के निदान के लिए बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री दिनेश सिंह तोमर के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल (RPF) द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है | इस क्रम में वर्ष 2024 माह नवम्बर तक बिना कारण चैन पुलिंग करने वालों के विरूद्व 1183 मामले पंजीबद्व कर विधिनुसार कार्रवाई करते हुये 4,87,195 रूपये जूर्माना वसूल की गई है ।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशनों में बिना कारण चैन पुलिंग नही करने के प्रति लगातार यात्रियों को जागरूक करने के लिए घोषणा, पोस्टर, और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं | जिससे चेन पुलिंग के मामलों में कमी आएगी और रेलवे की समयबद्धता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा । यात्रियों से अपील है कि बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग न करें। इससे न केवल गाड़ियां समय पर चलेंगी साथ ही यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सकेगा।

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